स्कूल का MDM अब प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी , ग्राम प्रधानों को कार्य मुक्त कर दिया गया है, देखें आर्डर
जनपद बाराबंकी के जिलाधिकारी ने मध्याह्न भोजन (PM POSHAN) योजना के सुचारु संचालन को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि अब तक विद्यालयों के मध्याह्न भोजन निधि खाते का संचालन ग्राम प्रधान एवं प्रधानाध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाता था, लेकिन ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो चुका है। ऐसे में योजना के संचालन में किसी प्रकार की बाधा न आए, इसके लिए नई व्यवस्था लागू की गई है।
कार्यालय जिलाधिकारी, बाराबंकी द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि मध्याह्न भोजन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या 3009/लखनऊ/म0भ0पो0/2770/2013-14 दिनांक 17 अक्टूबर 2013 में दी गई व्यवस्था के अनुसार विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना का संचालन विद्यालय प्रबंध समिति (एसएमसी) के माध्यम से किया जा सकता है।
विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष और प्रधानाध्यापक करेंगे खाते का संचालन
आदेश के अनुसार ग्राम पंचायतों के सामान्य निर्वाचन 2026 के बाद नई ग्राम पंचायतों की प्रथम बैठक होने तक विद्यालयों के मध्याह्न भोजन निधि खाते का संचालन विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं प्रधानाध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा। योजना से संबंधित धनराशि प्राप्त करने, उसका उपयोग करने तथा सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी विद्यालय प्रबंध समिति के माध्यम से ही निभाई जाएगी।
सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को दिए गए निर्देश
जिलाधिकारी ने जनपद के सभी खंड शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने विकास खंड के अंतर्गत आने वाले समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निर्धारित अवधि तक मध्याह्न भोजन निधि खातों का संचालन विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं प्रधानाध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर से सुनिश्चित कराएं, ताकि मध्याह्न भोजन योजना का संचालन बिना किसी व्यवधान के चलता रहे।
यदि एसएमसी अध्यक्ष प्रधान पद का प्रत्याशी हो तो यह व्यवस्था लागू नहीं होगी
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी विद्यालय प्रबंध समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान पद का उम्मीदवार है, तो उस विद्यालय में यह व्यवस्था लागू नहीं होगी।
किन-किन अधिकारियों को भेजी गई आदेश की प्रति
जिलाधिकारी कार्यालय से आदेश की प्रतिलिपि निम्न अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित की गई है—
- निदेशक, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी।
- सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), अयोध्या मंडल।
- जिला पंचायत राज अधिकारी, बाराबंकी।
- संबंधित बैंक शाखा प्रबंधक।
- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी।
- जनपद के सभी खंड शिक्षा अधिकारी।
- संबंधित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक।
