बिना अनुमति बाहरी व्यक्ति के स्कूल आने पर रोक , BSA साहब का सख्त आदेश

बिना अनुमति बाहरी व्यक्ति के स्कूल आने पर रोक,BSA साहब का सख्त आदेश

Kanpur Dehat. परिषदीय विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की Safety को लेकर BSA Ashish Kumar Pandey ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने जिले के सभी Primary, Upper Primary और Composite School के Headmasters को निर्देश जारी करते हुए School Time के दौरान बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति भी बाहरी व्यक्ति के Entry पर रोक लगा दी है।

क्या है आदेश

जारी Office Order में कहा गया है कि सभी School अपने *Main Gate, चारदीवारी या परिसर* के प्रमुख स्थान पर साफ-साफ *सूचना Paint* कराएं कि: बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के School अवधि में किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है।”BSA ने आदेश में स्पष्ट किया कि इसका उद्देश्य *School की Security System* को मजबूत करना और *छात्र-छात्राओं व Teachers के हितों* की रक्षा करना है।

उल्लंघन पर कार्रवाई

अगर कोई व्यक्ति *बिना अनुमति School में प्रवेश करता पाया गया तो उसके खिलाफ *कठोर Departmental और Legal Action* लिया जाएगा। ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होगा। सभी BEO को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने *Development Block* के School में आदेश का *त्काल पालन* सुनिश्चित कराएं।
अगर आदेश के पालन में *लापरवाही या शिथिलता* पाई गई तो संबंधित Headmaster या जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ भी जवाबदेही तय* कर कार्रवाई होगी।

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