रिटायरमेंट के बाद पीएफ (EPF) विड्रॉल और ब्याज के नियम: जानिए पूरी प्रक्रिया और जरूरी व महत्वपूर्ण बातें

रिटायरमेंट के बाद पीएफ (EPF) विड्रॉल और ब्याज के नियम: जानिए पूरी प्रक्रिया और जरूरी व महत्वपूर्ण बातें

पैसों की Pathshala’ में Tax एंड Investment Expert बलवंत जैन ने Retirement के बाद EPF (EPF) का पैसा निकालने और उस पर मिलने वाले Interest के Rules को विस्तार से Explained किया है।
यदि आप भी 58 Years की Age पूरी कर Retire होने जा रहे हैं, तो PF निकासी से जुड़े इन Important Rules को जानना बेहद जरूरी है।

1. PF निकासी के Main Rules

एकमुश्त निकासी (Lump Sum Withdrawal): 58 Years की Age पूरी होने और Retirement के बाद Employee अपने EPF Account में जमा सारा Money एक साथ (एकमुश्त) निकाल सकते हैं।
इसमें किस्तों (Installment) में पैसा निकालने का कोई Option नहीं मिलता है।

कंपनी के HR की मदद लें: PF Withdrawal का Process हर किसी को पूरी तरह पता नहीं होता,
इसलिए Employees को सलाह दी जाती है कि वे सही Paperwork के लिए अपनी Company के HR (HR) Department की Help लें और सभी जरूरी Documents समय पर Submit करें।

2. Retirement के बाद Interest और Deadline के Rules

61 Years की Age तक ही मिलता है Interest: Retirement (58 की उम्र) के बाद यदि Employee चाहें तो अपना Money EPF Account में रख सकते हैं। हालांकि, यह Note रखना जरूरी है कि Account पर मिलने वाला Interest केवल 3 Years यानी 36 Months (यानी 61 Years की उम्र) तक ही मिलता है। खाता हो जाता है Inoperative (निष्क्रिय): 61 Years की Age के बाद EPF Account निष्क्रिय (Inoperative) Category में चला जाता है, जिसके बाद उसमें Interest जमा होना पूरी तरह Stop हो जाता है।

निष्कर्ष और समझदारी भरा Step

चूंकि Retirement के 36 Months बाद (61 की उम्र के बाद) Account पर Interest मिलना Stop हो जाता है,
इसलिए यह सलाह दी जाती है कि सही Time पर अपने PF Claim का Process पूरा कर लें।
समय पर Money निकाल लेने से न केवल Unnecessary Delay से बचा जा सकता है,
बल्कि आप अपने Fund को Better जगह Invest कर उसका पूरा Benefit उठा सकते हैं।

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