shikshamitra news : शिक्षामित्रों एवं अनुदेशकों के प्रपत्र को लेकर महत्वपूर्ण आदेश
सहारनपुर, 2 अगस्त 2026। विकास क्षेत्र नकुड़ के खण्ड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) ने शिक्षामित्रों, अनुदेशकों और ECCE एजुकेटर के मानदेय भुगतान को समय पर सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कार्यालय आदेश जारी किया है। यह आदेश 1 अगस्त 2026 को जारी किया गया है, जिसमें सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं संविलियन विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।
कार्यालय आदेश के अनुसार, यह देखा जा रहा है कि कई विद्यालयों से प्रपत्र-9 समय पर उपलब्ध नहीं कराया जाता है। इसके कारण मानदेय बिल समय से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, सहारनपुर को नहीं भेजा जा पाता, जिससे मानदेय भुगतान में अनावश्यक विलंब होता है।
बीईओ ने सभी प्रधानाध्यापकों को निर्देशित किया है कि वे अपने विद्यालय में कार्यरत शिक्षामित्र, अनुदेशक एवं ECCE एजुकेटर के मानदेय संबंधी प्रपत्र-9 प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अपने हस्ताक्षर एवं विद्यालय की मोहर सहित प्रमाणित कर बीआरसी कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा कराएं।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि प्रपत्र-9 समय पर प्राप्त नहीं होता है या फिर वह संबंधित इंचार्ज/प्रधानाध्यापक द्वारा विधिवत प्रमाणित नहीं होता है, तो ऐसे प्रपत्र को मान्य नहीं माना जाएगा। ऐसी स्थिति में होने वाली किसी भी प्रकार की देरी या समस्या के लिए संबंधित विद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा।
खण्ड शिक्षा अधिकारी ने इस आदेश की एक प्रति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहारनपुर को भी सूचनार्थ प्रेषित की है। विभाग का उद्देश्य मानदेय भुगतान प्रक्रिया को समयबद्ध और सुचारु बनाना है, ताकि शिक्षामित्रों, अनुदेशकों और ECCE एजुकेटर को समय पर मानदेय मिल सके।
